मुरार मामले में चार लोगों का पुलिस ने लिया 164 का बयान, 2 लोगों को भेजा जेल ..

पुलिस मामले में कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रही है. ऐसे में पुलिस पर शक की सुई घूम जा रही है. बहरहाल, मामले में जांच के उपरांत जो सच सामने आया है. उसके अंतर्गत महिला के साथ गैंगरेप की घटना से इनकार किया जा रहा है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि, पुलिस मामले को किस ओर ले जाकर अनुसंधान के फाइल को बंद करती है.

 

- न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी, 164 का बयान दर्ज करने के बाद 2 लोग पाए गए दोषी
- ऑटो चालक तथा बाइक मालिक से भी लिया गया बयान

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: बहुचर्चित मुरार गैंगरेप तथा हत्या मामले में पुलिस ने चार लोगों का दंड प्रक्रिया संहिता 164 के अंतर्गत न्यायालय में बयान कलमबद्ध कराया है. बताया जा रहा है कि मामले में यह चारों लोग भी प्रत्यक्षदर्शी की भूमिका में थे. ऐसे में इन लोगों से मामले की व्यापक जानकारी मिल सकी है.

न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन चार लोगों का बयान पुलिस ने 164 के अंतर्गत दर्ज कराया है, उनमें ऑटो चालक मारकंडे पांडेय, आशा देवी, पति-राधेश्याम राजभर, रवि कुमार और मोटरसाइकिल मालिक विनोद कुमार पांडेय शामिल हैं. बाद में पुलिस ने रवि कुमार और राधेश्याम राजभर को इस मामले में संयुक्त मानते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है.

बता दें कि मुरार में हुए कथित गैंगरेप तथा बच्चे की हत्या मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है. पुलिस मामले में कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रही है. ऐसे में पुलिस पर शक की सुई घूम जा रही है. बहरहाल, मामले में जांच के उपरांत जो सच सामने आया है. उसके अंतर्गत महिला के साथ गैंगरेप की घटना से इनकार किया जा रहा है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि, पुलिस मामले को किस ओर ले जाकर अनुसंधान के फाइल को बंद करती है.























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