एक माह में तीन बार अपने आपराधिक मुक़दमे अखबार में छपवाएँगे प्रत्याशी ..

अंतिम रूप से तीसरी बार 20 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच आपराधिक मामलों की जानकारी को प्रकाशित/प्रचारित करवाना होगा. इस संबंध में सूचना विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी देना अनिवार्य होगा.


- निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अंतर्गत लागू है नियम
- अक्टूबर माह की विभिन्न तिथियों में तीन बार छपेंगे नाम

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निदेशानुसार अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों एवं टी.वी. के जरिए प्रकाशित/प्रचारित कर देनी है. इसके लिए विभिन्न तिथियों के अंदर तीन बार जानकारी प्रकाशित/प्रचारित करना अनिवार्य होगा. 


जिला अन्तर्गत चारों विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थियों के नाम वापसी की तिथि 12 अक्टूबर 2020 निर्धारित है. अतः 12 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 के बीच सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थीगण सी-1 फार्मेट में अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी पहली बार समाचार पत्र एवं टी0वी0 के जरिए प्रकाशित/प्रचारित करवाऐंगे.

पुनः दूसरी बार 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच प्रकाशित/प्रचारित करवाना होगा. अंतिम रूप से तीसरी बार 20 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच आपराधिक मामलों की जानकारी को प्रकाशित/प्रचारित करवाना होगा. इस संबंध में सूचना विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी देना अनिवार्य होगा.
















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