बड़ी खबर: बच्चों की तस्वीर वेबसाइट पर डाल डोनेशन मांगने वाली संस्था पर सीडब्ल्यूसी ने लगाया 1 लाख का जुर्माना ..

वेबसाइट पर बच्चों की तस्वीर डालकर डोनेशन देने की मांग लोगों से अपील की जा रही है. जब इसकी जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया. यह पूरी तरह से किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है. इस बात को लेकर संस्था से स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन, तय समयावधि बीत जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. 







- बालगृह की संचालिका संस्था शक्तिवर्धनी पर लगा है जुर्माना
- बाल गृह में आवासीय बच्चों की तस्वीर वेबसाइट पर डालकर डोनेशन की कर रही थी मांग

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बालगृह के बच्चों की तस्वीर अपने वेबसाइट पर डालकर डोनेशन की अपील कर रही संचालिका संस्था "शक्तिवर्धिनी" के विरुद्ध जिला बाल कल्याण समिति के सदस्यों की पीठ ने 1 लाख 1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही यह कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर धनराशि नहीं जमा करने पर संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.



बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ. शशांक शेखर ने बताया कि इस बात की जानकारी मिली कि संस्था के द्वारा वेबसाइट पर बच्चों की तस्वीर डालकर डोनेशन देने की मांग लोगों से अपील की जा रही है. जब इसकी जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया. यह पूरी तरह से किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है. इस बात को लेकर संस्था से स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन, तय समयावधि बीत जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मदन सिंह की अध्यक्षता में समिति के सदस्य डॉ. शशांक शेखर, नवीन कुमार पाठक तथा योगिता सिंह की चार सदस्यीय कमिटी के साथ बैठक कर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 की उप धारा 3 के अंतर्गत दानापुर की शक्ति वर्धनी संस्था पर 1 लाख 1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे 15 दिन के अंदर इसे जमा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर संस्था के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. 


उन्होंने बताया कि संस्था से तस्वीर वेबसाइट पर डालने के संबंध में कारण पृच्छा करने के संस्था के द्वारा चालाकी से वेबसाइट से इन तस्वीरों को हटा दिया गया लेकिन, संस्था की इस करतूत का प्रिंट निकाल ली गयी था. जिसके कारण सबूत को मिटाने की संस्था की कोशिश भी नाकाम रही.









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