29 जनवरी तक प्रदूषण जांच नहीं कराने पर भरना होगा 10 हज़ार रुपये का जुर्माना ..

बताया गया है कि जो वाहन स्वामी 29 जनवरी तक अपने वाहनों के प्रदूषण जांच नहीं कराते अथवा व्यवसायिक वाहनों का परमिट नहीं बनवाते ऐसे वाहन स्वामियों से प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण 10 हज़ार रुपये तथा परमिट नहीं होने पर भी 10 हज़ार रुपये वसूले जाएंगे. 





- जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा दिया गया निर्देश
- परमिट नहीं बनाने वालों से भी 29 के बाद 10 रुपयों का जुर्माना

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक तरफ जहां आम लोगों को सुरक्षित जल जीवन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किए जाने हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वहीं, सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी अमन समीर के निर्देशानुसार प्रदूषण जांच नहीं कराने वाले तथा बिना परमिट के वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों से भारी जुर्माना वसूलने की तैयारी है. बताया गया है कि जो वाहन स्वामी 29 जनवरी तक अपने वाहनों के प्रदूषण जांच नहीं कराते अथवा व्यवसायिक वाहनों का परमिट नहीं बनवाते ऐसे वाहन स्वामियों से प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण 10 हज़ार रुपये तथा परमिट नहीं होने पर भी 10 हज़ार रुपये वसूले जाएंगे. 



उक्त आदेश में कहा गया है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के स्वामी प्रदूषण जांच में रुचि नहीं दिखा रहे. उनके द्वारा स्वास्थ्य में प्रदूषण जांच नहीं कराया जा रहा है. ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत उन से 10 हज़ार रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी वहीं, ससमय वाहनों का परमिट नहीं बनाने वाले व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों से भी 10 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.










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