अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा ..

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत अभियुक्त को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माना , पोक्सो की धारा 4 के तहत 10 वर्षों का कारावास एवं 10 हज़ार रुपए का जुर्माना तथा पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 हज़ार रुपये का जुर्माना एवं 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 





- विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
- विक्टिम कंपनसेशन के तहत पीड़ित बच्ची के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: छह वर्षीय एक अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले  दुष्कर्मी को न्यायालय के द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ उस पर हज़ारों रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. सोमवार को विशेष न्यायाधीश कैलाश जोशी ने यह फैसला सुनाया. 


इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक कोरान सराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 फरवरी 2019 को उक्त युवक विकास कुमार ने शाम तकरीबन सात बजे बच्ची को पास के सरसों के खेत में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. साथ ही उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था. उक्त मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना कांड संख्या 5 /19 दर्ज करायी थी . सुनवाई में कुल पांच गवाहों की गवाही को न्यायालय ने दर्ज किया था, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया गया था, जहां दुष्कर्म की पुष्टि की गयी थी. शनिवार को न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी पाया था तथा सोमवार को सजा के बिंदु पर फैसला के लिए तिथि सुनिश्चित की गई थी.




अभियुक्त के लिए मांगी गई रहम की भीख:

सोमवार को लगभग संध्या तीन बजे न्यायाधीश ने फैसले से पूर्व पक्षकारों को सुना, जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त 20 -22 वर्ष का युवक है तथा उसका पूरा जीवन तबाह हो जायेगा . वही विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि पीड़िता महज 6 वर्षीय अबोध बच्ची है जिसके साथ युवक ने अमानवीय दुष्कर्म किया है. ऐसे में उसे अधिकतम सजा दी जाये. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत अभियुक्त को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माना , पोक्सो की धारा 4 के तहत 10 वर्षों का कारावास एवं 10 हज़ार रुपए का जुर्माना तथा पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 हज़ार रुपये का जुर्माना एवं 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 

बताते चलें कि बच्चे या बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद गंभीर चोट पहुंचाने पर पोक्सो की धारा 6 को लगाया जाता है जिसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में है. न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया की विक्टिम कंपनसेशन के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपये की मदद अलग से दी जाएगी. न्यायालय के इस फैसले के बाद बच्ची तथा उसके परिजनों को कुछ राहत तो मिलेगी ही साथ ही साथ समाज के ऐसे दुष्कर्मियों को भी सबक मिलेगा.






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