6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा ..

सोमवार को फैसला सुनाएं जाने के पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की. वहीं विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से निवेदन किया कि ऐसे अपराधों में अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए. 







- पोस्को एक्ट के तहत सुनाया गया फैसला
- सक्षम चलेगी सजाएं, लगाया गया है जुर्माना

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पोक्सो कांड संख्या 13 सन 2017 के नामजद अभियुक्त मुन्ना सिंह को 15 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है .उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कैलाश जोशी ने सुनाया. अभियुक्त को पिछले दिनों न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था. सजा के बिंदु पर सोमवार को फैसला सुनाया गया. घटना 18 मई 2017 की है जब 6 वर्षीय बच्ची अपनी मौसी की शादी में शामिल होने के लिए नावानगर थाना के एक गांव गयी हुई थी. जहां शादी ब्याह की व्यस्तता का फायदा उठाकर अभियुक्त ने बच्ची को पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था. 



सोमवार को फैसला सुनाएं जाने के पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की. वहीं विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से निवेदन किया कि ऐसे अपराधों में अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए. दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा, पॉक्सो की धारा 4 के तहत 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना एवं तथा धारा 6 के तहत 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दिया. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होगा.










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