सोमवार को फैसला सुनाएं जाने के पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की. वहीं विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से निवेदन किया कि ऐसे अपराधों में अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए.
- पोस्को एक्ट के तहत सुनाया गया फैसला
- सक्षम चलेगी सजाएं, लगाया गया है जुर्माना
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पोक्सो कांड संख्या 13 सन 2017 के नामजद अभियुक्त मुन्ना सिंह को 15 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है .उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कैलाश जोशी ने सुनाया. अभियुक्त को पिछले दिनों न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था. सजा के बिंदु पर सोमवार को फैसला सुनाया गया. घटना 18 मई 2017 की है जब 6 वर्षीय बच्ची अपनी मौसी की शादी में शामिल होने के लिए नावानगर थाना के एक गांव गयी हुई थी. जहां शादी ब्याह की व्यस्तता का फायदा उठाकर अभियुक्त ने बच्ची को पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था.
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