16 को होगी शराब के साथ जब्त 58 वाहनों की नीलामी ..

नीलामी की प्रक्रिया समाहरणालय परिसर में दिन के 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा. उत्पाद विभाग के तहत होने वाली नीलामी की इस प्रक्रिया में जिन वाहनों को शामिल किया गया है, उसकी सूची जारी कर दी गई है. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 13 मार्च तक अग्रधन के साथ आवेदन उत्पाद विभाग में जमा करा देना होगा.

 




- उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में 13 तक जमा कराना होगा अग्रधन
- चयनित होने के बाद भी नीलामी नहीं लेने पर जब्त हो जाएगा अग्रधन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शराब तस्करी के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़े गए वाहनों की नीलामी होने वाली है. यह नीलामी आगामी 16 मार्च को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में होगी. अगर प्रक्रिया उस दिन नहीं पूरी हुई तो फिर आगामी 17 अथवा 18 मार्च को प्रक्रिया पूरी की जाएगी. नीलामी की प्रक्रिया समाहरणालय परिसर में दिन के 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा. उत्पाद विभाग के तहत होने वाली नीलामी की इस प्रक्रिया में जिन वाहनों को शामिल किया गया है, उसकी सूची जारी कर दी गई है. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 13 मार्च तक अग्रधन के साथ आवेदन उत्पाद विभाग में जमा करा देना होगा.




इस बाबत जानकारी देते उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस बार नीलामी में छोटे बड़े कुल 58 वाहनों को शामिल किया गया हैं, जिनकी न्यूनतम राशि तथा अग्रधन की राशि अलग-अलग तय की गई है. प्रक्रिया में भाग लेने वालों को 13 मार्च तक उनके कार्यालय में संबंधित वाहन की अग्रधन राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा देनी होगी. 10 हज़ार तक अग्रधन की राशि नगद वहीं ज्यादा की राशि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में देय ड्राफ्ट के माध्यम से करनी होगी. नीलामी में शामिल किए जाने वाले वाहनों की सूची विभाग के सूचना बोर्ड से देखी जा सकती है. अपने पाठकों की सुविधा के लिए इस खबर के माध्यम से दे रहे है


उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि नीलामी के दौरान अधिकतम बोली लगाने वाले को वाहन का अधिकार सौंपा जाएगा. सबसे उंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को 23 मार्च तक  शेष बोली की राशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उसकी सुरक्षित राशि जब्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहे व्यक्ति को वह वाहन लेने का अधिकारी मानते हुए उसे वाहन दे दिया जाएगा, यदि सूचना प्राप्ति के तीन दिन तक वह भी राशि नहीं जमा कर सके तो उनका भी अग्रधन जब्त कर लिया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य लोगों की जमा अग्रधन राशि विभाग वापस कर देगा.

नीलामी प्रकिया में वाहन के वैधिक स्वामी को शामिल होने का अधिकार होगा, साथ ही बोली की अधिकतम राशि पर पहले उसे वाहन लेने का मौका दिया जाएगा.









 





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