1 बजे तक खरीदें रसद व सब्जी, 4 बजे तक कपड़े, 6 बजे से सड़कों पर निकलना मना ..

अब सोमवार से शुक्रवार पांच दिन दुकानें खुला करेंगी जबकि, शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश होगा. शाम 6:00 बजेे के बात सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जिसमें बिना आवश्यक काम के सड़कों पर निकलना मना होगा.

 





- शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी
- 4:00 बजे तक ही खोले जा  अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार पटना के निर्देश एवं कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर दिनांक 28 अप्रैल 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के आदेश द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध आज 29 अप्रैल से 15 मई 2021 तक लागू करने का निर्णय किए गए हैं. जिसके तहत दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है. अब सोमवार से शुक्रवार पांच दिन दुकानें खुला करेंगी जबकि, शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश होगा. शाम 6:00 बजेे के बात सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जिसमें बिना आवश्यक काम के सड़कों पर निकलना मना होगा.

जिला दण्डाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने द.प्र.सं. की धारा 144 के अधीन 15 मई तक के के लिए जारी आदेश में आदेश में कहा गया है कि दिनांक 29 अप्रैज 2021 से प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे अपराहन से 01:00 बजे तक दूध, किराना दुकान, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें खुलेंगी. (शनिवार व रविवार को भी). ठेले पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य भी सातों दिन 4:00 बजे तक किए जाएंगे जबकि, अन्य सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक शाम चार बजे तक खोली जा सकेंगी. 


रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट व खाने की सभी दुकानों से ले जा सकेंगे भोजन व मिठाई: 

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक घर पर खाना अथवा मिठाई आदि ले जाना अनुमान्य होगा, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, निर्माण एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ भी इन प्रतिबंध से अलग रहेंगी तथा उन्हें शनिवार तथा रविवार को भी खोला जाएगा. सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के अधीन), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुडे़ प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ (मेडिकल एवं दवा की दुकान/सभी अस्पताल/निजी क्लीनिक) पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा. सभी सेवाएं शनिवार तथा रविवार को भी जारी रहेंगी.

डीजे बजना मना, रात 10 बजे तक होगा विवाह कार्यक्रम:

रात्रि कर्फ्यू शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा. विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रभावी होगी. विवाह समारोह में डी.जे. के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय (आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) 04:00 बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे. 

कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत यह दुकाने रहेंगी खुली:

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जिले में कंटेमेन्ट जोन के भीतर केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल Take Home Away/Home Delivery) को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंध रहेगा.

 उपरोक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर प्रशासन के द्वारा संबंधित लोगों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि.की धारा 188 के प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है.












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