सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे कहा गया है कि कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए. शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे.
- 10:00 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे शादियां डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध
- स्वास्थ्य विभाग में 1 साल के अनुबंध पर लोगों को किया जाएगा भर्ती
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: जिले के साथ-साथ पूरे बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सूबे की सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया लेकिन, सख्ती और बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बुधवार को हुई अहम बैठक में बाजार में भीड़ कम करने के लिए और कड़ाई करने की बात कही गयी. कहा गया कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा. अब शाम 4 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी. सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे कहा गया है कि कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए. शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे. कोरोना अथवा कोरोना जैसे लक्षण सेे मृत्यु होने पर सरकार अपने खर्चे पर दाह-संस्कार कराएगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सूबे में शादी समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट मिलेगी हालांकि, डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है. कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य जारी रहेंगे.
स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक मानव बल की 1 साल के लिए होगी नियुक्ति:
इस क्रम में 3 लाख सकिय कोविड मरीज के लिए आवश्यक मानव बल यथा चिकित्सक ( एलोपैथिक , आयुष , यूनानी , डेंटिस्ट चिकित्सक सहित ) , लैब टेक्नीसियन , नर्स , पारा मेडिकल स्टाफ एव एनेस्थेटिस्ट के अस्थायी पदों का सृजन कर वाक - इन - इन्टरव्यू के माध्यम से न्यूनतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाए. इन नियुक्त निजी व्यक्तियों को संविदा कर्मियों की भाँति एक साल के सरकारी अनुभव की अधिमानता भी दी जाए.
ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी. ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति रहेगी. कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे. रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति होगी.
डीएम - एसपी से मुख्यमंत्री ने लिया था फीडबैक:
बिहार में गहराते कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बात की थी. जिलों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानि 28 अप्रैल की सुबह 11 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ फिर बैठक की. जिसमें पाबंदियों को बढ़ाने पर फैसला लिया गया.
ये हैं नई गाइडलाइंस:
- पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला
- जहां ज्यादा केस वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं जाएंगे
- शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
- शादी के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट लेकिन डीजे पर लगाया गया प्रतिबंध
- सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
- शाम 4 बजे तक ही खुलेगी दुकानें
- दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी
- कोरोना जांच को और बढ़ाया जाएगा
- सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे फैसला
- रेमडेसिविर और जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी
- बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराये पर एंबुलेंस लिया जाए
- इवनिंग कर्फ्यू का वक्त और कम किया गया
- मार्किट में की जाएगी और ज्यादा कड़ाई
- सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
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