ऐसे में महामारी की रोकथाम हेतु फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रूपया तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह नियम तत्काल प्रभाव से 6 माह तक के लिये लागू किया गया है.
- यात्रियों को स्टेशन पर एवं यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य
- रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: 5 रुपये का फेस मास्क नहीं पहनना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी महंगा पड़ सकता है. रेलवे अब मास्क नहीं पहनने पर उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूल करेगी. दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालय के द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये व्यापक कदम उठाए गए हैं. ऐसे में महामारी की रोकथाम हेतु फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रूपया तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह नियम तत्काल प्रभाव से 6 माह तक के लिये लागू किया गया है.
इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्टेशन पर एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर भी बल दिया गया है. यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें. आमजन से अपील की जा रही है कि सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें.
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