प्रतिबंध के बावजूद खुले रहे शॉपिंग मॉल, डीएम ने जारी किया 6 बजे तक दुकानों को बंद करने का निर्देश ..

कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माइकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया. जो बाहर से मजदूर आ रहे है उनकी स्थिति की भी समीक्षा लगातार करने का आदेश दिया गया.

 






- संक्रमण से बचने के लिए डीएम ने की समीक्षा बैठक
- कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश
- एंबुलेंस की उपलब्धता के लिए किराए पर भी लेने की कही बात

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राज्य स्तरीय निर्देश के बाद प्रतिबंध के बावजूद नगर के कई शॉपिंग मॉल खुले रहे. लोगों में भी जागरूकता का अभाव दिखा और लोग बिना मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के शॉपिंग मॉल्स में पहुंचते रहे. सोमवार को जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में बचाव हेतु गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा दिये गये नवीनतम आदेशों के अनुपालन कराने के लिए बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभागार में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर, सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ, जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए जिले के सभी अंचलाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव उपस्थित थे.

बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम ने बताया कि दिनांक 18 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध/कड़ाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएगी (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा) ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे. पिछले आदेश के द्वारा दुकानों में 07:00 बजे से संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, अब संशोधित करते हुए अपराहन 06:00 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है. सभी सरकारी/निजी कार्यालय 05:00 बजे बंद हो जाऐंगे. गत वर्ष की तरह कन्टमेन्ट जोन बनाए जाऐंगे और कन्टेमेंन्ट जोन में प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाऐंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे. राज्य में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा. बस, हवाई, रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा. रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंध रहेगा. होम डिलीवरी एवं टेक अवे का संचालन रात्रि 9:00 बजे तक किया जा सकेगा. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी. यह रोक दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम तथ विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी. दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई तक बंद रहेंगे. 

अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दिन दुकान खोलने की बन रही योजना:

बाजारों में फैलाव किया जाएगा ताकि भीड़-भाड़ न हो. इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मुहल्लावार दुकानों को अलग-अलग दिन दिन पर खोलने की योजना बनाने का अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव को निदेश दिया गया. आवश्यकता पड़ने पर भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया. आदेश का उल्लंधन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 189 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी. प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी. ई-कॉमर्स की गतिविधियों एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अंतर जिला एवं अंतर्राज्जीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी. निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा. 

प्रशिक्षित होंगे चिकित्सक, व्यवस्था मे किया जाएगा इजाफा:

इसके अतिरिक्त मरीजों के बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडल अस्पतालों तक गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था एव ट्रीटमेंट प्रोटोकोल निर्धारित किया जाएगा। एम्स/ पीएमसीएच/ एनएमसीएच/ आईजीआईएमएस के चिकित्सकों द्वारा जिलों के डॉॅक्टरों का ऑनलाइन ओरियंटेशन किया जाएगा. आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की संख्या किराये पर लेकर भी बढ़ाने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया. भविष्य में कोविड केयर सेंटर एवं हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या 1000 तक बढ़ाने का निदेश दिया गया. इसके लिए अतिरिक्त भवनों को भी चिहिन्त करने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव को दिया गया. सभी आवश्यक दवाओं, मानव बल की उपलब्धता की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा. होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कोविड नियंत्रण कक्ष से होगी. जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन ऑक्सीजन, बुखार जाँचने एवं स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर, उच्चतर कोविड सेंटर लाने की व्यवस्था की जाएगी. कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माइकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया. जो बाहर से मजदूर आ रहे है उनकी स्थिति की भी समीक्षा लगातार करने का आदेश दिया गया. ताकि आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुँचाया जा सके.














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