रात 9 बजे के बाद सड़कों पर निकलना मना, संक्रमण रोकने के लिए बढ़ी पाबंदियां ..

बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान भी बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगा. शादी-विवाह एवं श्राद्ध जैसे आयोजन में संख्या तय रहेगी. शादी विवाह में केवल 100 लोगों को अुनमति रहेगी.
रोको-टोको अभियान के अंतर्गत सड़क पर खड़े सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी






- क्राइसिस मैनेजमेंट के बैठक में लिया गया निर्णय
- 5:00 बजे तक ही खुले रहेंगे सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. यही नहीं बल्कि, राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अगले हफ्ते  क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा.

इस बाबत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान भी बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगा. शादी-विवाह एवं श्राद्ध जैसे आयोजन में संख्या तय रहेगी. शादी विवाह में केवल 100 लोगों को अुनमति रहेगी.



दाह-संस्कार में 25 लोगों को अनुमति रहेगी. भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के हिसाब से धारा 144 लागू की जा सकेगी. आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. ई-कॉमर्स चलते रहेगा. बस-ऑटो इत्यादि परिवहन सेवाएं चलती रहेंगी. 15 मई तक बिहार में स्कूल कॉलेजों की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है.



मुख्य बातें:

1. 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.

2. पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.

3. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.

4. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा.

5. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.

6. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.

7.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.

8. श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.

9. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.

10. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.

11. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.

12. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.

13. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.

14. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.

15. वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.








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