जिले में लगातार हो रहे संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है. बावजूद इसके मास्क नहीं पहनने तथा कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकान लगातार सील की जा रही हैं.
- जिले के दोनों अनुमंडलों में चलाया गया अभियान
- मास्क नहीं पहनने व कोविड नियमों का अनुपालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: जिले में लगातार हो रहे संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है. बावजूद इसके मास्क नहीं पहनने तथा कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकान लगातार सील की जा रही हैं. जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा बुधवार की रात्रि नगर भ्रमण के दौरान ज्योति प्रकाश मेमोरियल लाइब्रेरी के समीप स्थित एक मेंस पार्लर को 2 दिनों के लिए सील करने का आदेश दे दिया गया. इसके साथ ही औद्योगिक थाना क्षेत्र में उन्होंने बाबा बस में सवारियों के बैठाने में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाए जाने के आरोप में बस को जब्त करने का निर्देश दिया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय के द्वारा कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर फरीदिया ड्रग हाउस, पीपी रोड स्थित साड़ी हाउस के साथ ही गोलंबर स्थित सागर मेडिकल हॉल के संचालक के द्वारा बिना मास्क पहने दुकान चलाने के आरोप में दुकानों को सील किया गया है.
सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार के मुताबिक डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी हरेंद्र राम के निर्देश पर डुमराँव नगर स्थित मोबाइल दुकान गीता मोबाइल के साथ ही जय राम बरतन स्टोर तथा श्रीराम कलेक्शन को भी 24 घंटे के लिए सील किया गया है.
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