उन्होंने स्पष्ट किया कि मई माह का पहले से मिल रहा और मुफ्त वाला, दोनों ही मुफ्त रहेगा यानि मई माह मे पहले से मिल रहे खाद्यान्न का दुगुना खाद्यान्न मिलेगा और उसका एक भी पैसा देना भी नही पड़ेगा. लाभुकों के बदले वह राशि डीलरों को बिहार सरकार देगी. जबकि, जून माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रति यूनिट दो किग्रा गेहूं और तीन किग्रा. चावल मुफ्त मे मिलेगा किंतु पहले से मिल रहे खाद्यान्न का मूल्य देना होगा.
- राज्य सरकार के निर्देश पर अनुमंडलाधिकारी ने दी जानकारी
- पैसे मांगने वाले डीलर्स पर होगी कार्रवाई
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: भारत सरकार द्वारा आवंटित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह मई और जून में सभी राशन कार्ड धारियों को 3 किलोग्राम चावल और 2 किलो ग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा. यह खाद्यान्न पहले से मिलने वाले किसी भी अन्य योजना के खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा. खास बात यह है कि पहले से जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न के लिए लाभुक को मई माह में एक भी रुपया नहीं देना होगा. दरअसल, राज्य सरकार के निर्देश के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है..
इस बाबत जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिहार सरकार के 4 मई 2021 के पत्र में सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के लिए, वह चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न अन्न योजना अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिया जा रहा पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों अथवा अंत्योदय लाभुकों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाएगा. इसका अर्थ यह हुआ कि, माह मई के लिए किसी भी राशन कार्डधारी को किसी भी डीलर को खाद्यान्न के बदले एक भी पैसे की राशि नहीं देनी है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि मई माह का पहले से मिल रहा और मुफ्त वाला, दोनों ही मुफ्त रहेगा यानि मई माह मे पहले से मिल रहे खाद्यान्न का दुगुना खाद्यान्न मिलेगा और उसका एक भी पैसा देना भी नही पड़ेगा. लाभुकों के बदले वह राशि डीलरों को बिहार सरकार देगी. जबकि, जून माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रति यूनिट दो किग्रा गेहूं और तीन किग्रा. चावल मुफ्त मे मिलेगा किंतु पहले से मिल रहे खाद्यान्न का मूल्य देना होगा.
यदि इस संबंध में कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता किसी भी लाभुक से खाद्यान्न के बदले राशि की मांग करता है तो वह लाभुक उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित कर सकते हैं. यदि उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह अनुमंडल पदाधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं
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