दुकानों अब अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी. उन्हें ऑड-इवन फॉर्मूले के आधार पर खोला जाएगा. सरकारी कार्यालय सायं चार बजे तक 25 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे लेकिन, शादी समारोह और श्राद्धकर्म में कोई छूट नहीं दी गई है. शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 के एक जून को समाप्त हाने के बाद दो जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे.
- जिले में ऑड-इवेन प्रणाली से होगा दुकानों का संचालन
- लॉकडाउन तीन है अधिकांश नियम रहेंगे लागू
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन में दो जून से कुछ ढील दी गई है. इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया. इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी. अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढ़ील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. छूट का दायरा बढ़ाया गया है. व्यापार में कुछ छूट दी गई है. दुकानों अब अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी. उन्हें ऑड-इवन फॉर्मूले के आधार पर खोला जाएगा. सरकारी कार्यालय सायं चार बजे तक 25 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे लेकिन, शादी समारोह और श्राद्धकर्म में कोई छूट नहीं दी गई है. शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 के एक जून को समाप्त हाने के बाद दो जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे.
दुकानों के खुलने का समय बढ़ा:
लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अंतर्गत दुकानों को खोलने का समय कुछ और बढ़ाया गया है। अभी सुबह चार घंटे ही दुकानें खोलने की छूट दी गई है। दो जून से दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। खाद्य सामग्री, दूध, मांस व अन्य दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है। कृषि संबंधी दुकानें खुली रहेंगी।
ऑड-इवन फॉर्मूला से खुलेंगी दुकानें:
दुकानों को ऑड-इवन फॉर्मूला के आधार पर खोलने की छूट दी जा सकती है। अर्थात् कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलेगी तो कुछ मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी अमन समीर के अवसर से जल्द ही इस संदर्भ में जानकारी दी जाएगी।
मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य: सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा इसमें लापरवाही होने पर जिला प्रशासन अस्थाई तौर पर दुकान को बंद कर सकता है.
कार्यालयों के कामकाज में मिली छूट:
सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है. कई सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मियों के साथ सायं चार बजे तक खोले जाएंगे.
प्रावधानों को सख्त कर सकते हैं डीएम:
डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रावधानों को और सख्त कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा.
पहले की तरह रहेंगे अन्य प्रवाधान:
उपरोक्त के अलावा लॉकडाउन के अन्य प्रावधान पहले की तरह ही रहेंगे. शिक्षण संस्थान व निजी कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. शादी समारोह व श्राद्ध में पहले की तरह 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी. शादी में बारात व डीजे की अनुमति नहीं रहेगी.
लॉक डाउन 4 यह है गाइडलाइन
लॉकडाउन-3 की गाइडलइन 1 जून तक रहेंगी जारी:
खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह चार घंटे के लिए ही खुल रहीं हैं. शहरी क्षेत्रों में इसका समय सुबह छह से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद हैं. धार्मिक स्थल बंद हैं. सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान आदि बंद हैं. सभी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। परीक्षाएं भी नहीं हो रहीं हैं. होटल, रेस्तरां व ढ़ाबा आदि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक केवल होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस के लिए खुले हैं। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल रहीं हैं. शादी समारोह व श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है. शादी में डीजे व बारात जुलूस पर रोक लगी हुई है.
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