रेस्टोरेंट की तरह ही हर दिन खुलेंगे मिठाई दुकान, पर 4 बजे तक हो सकेगी बिक्री : एसडीएम

शाम 6 बजे के बाद नगर में कर्फ्यू लागू है. ऐसे में बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है. साथ ही साथ मजमा लगाना भी पूर्णतया वर्जित है. ऐसा करने पर आपदा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.





- संक्रमण से बचाव के नियमों का अनुपालन जरूरी
- शाम 4:00 बजे तक घूम-घूम कर बेच सकेंगे सब्जी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रण में करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा गुरुवार से ही दुकानों के बंदी के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें बताया गया की सभी तरह की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुला करेंगी, जिसमें शनिवार और रविवार को दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. निर्देश में यह बताया गया है कि दूध, किराना दुकान, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक सप्ताह के सातों दिन खुलेंगी. इसके साथ रेस्टोरेंट रात को 9:00 बजे तक खुलेंगे जिसमें केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी. एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय बताते हैं कि मिठाई दुकान रेस्टोरेंट की तरह ही प्रतिदिन संचालित होंगे लेकिन, वह 4:00 बजे शाम को बंद कर दिए जाएंगे.




हालांकि, नगर थाने की पुलिस नियम से अनभिज्ञ थी और दुकानों को खोले जाने के पुराने आदेश के अनुसार खोलने की नसीहत देते हुए लाठी के जोर पर मिठाई दुकानों को बंद कराया जाने लगा. इसी बीच किसी ने नए आदेश की चर्चा की लेकिन पुलिसकर्मी कहां मानने वाले थे. अंत में स्थानीय दुकानदार ने एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय को इस बात की सूचना और उनके निर्देश पर आदेश की जानकारी सभी लोगों को दी गई.

इन पर नहीं है प्रतिबंध लेकिन, कोविड नियमों का अनुपालन आवश्यक: 

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन 50 फीसद क्षमता के साथ, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां (मेडिकल एवं दवा की दुकान, अस्पताल तथा निजी क्लिनिक आदि) के साथ-साथ घूम-घूम कर सब्जी एवं फल बेचने, पेट्रोल एवं गैस एजेंसी तथा अन्य आवश्यक सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन, कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकान रात्रि 9:00 बजे तक लेने और लेकर जाने के नियम के साथ खुली रहेगी जबकि मिठाई दुकान 4:00 बजे तक खुल सकेंगी हालांकि, शाम 6 बजे के बाद नगर में कर्फ्यू लागू है. ऐसे में बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है. साथ ही साथ मजमा लगाना भी पूर्णतया वर्जित है. ऐसा करने पर आपदा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.









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