न्यायालय में जमानत, क्रिमिनल - रिवीजन, अपील व मिससेलिनियस मामलों सुनवाई कल से शुरु ..

उम्मीद जताई है कि भविष्य में बक्सर न्यायालय में सिविल और फैमिली कोर्ट से जुडे़ मामलों की सुनवाई भी शुरू होंगी. उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि न्यायालय में वर्चुअल मोड में सुनवाई में आने वाली दिक्कतें दूर कर ली जायेंगी.

 





- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज जारी किया आदेश 
- अधिवक्ता संघ के महासचिव ने न्यायालय के निर्णय को सराहा

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला एवं सत्र न्ययाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आज आदेश जारी कर बक्सर न्यायालय में जमानत की अर्जी के साथ-साथ क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल मिससेलिनियस की सुनवाई का भी निर्देश दिया है हालांकि, सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में होंगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि, पटना उच्च न्यायालय के 20 मई 2021 के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है.




न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को वर्चुअल सुनवाई में अपने-अपने घरों से भाग लेने का निर्देश दिया है. अधिवक्ताओं को बक्सर न्यायालय परिसर किसी भी कीमत पर नहीं आने का आदेश दिया है. कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में गेट पास न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाएगा.

ज़िला अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने पटना उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्देश एवं जिला न्यायाधीश बक्सर के आदेश को न्यायोचित और समयानुकूल निर्णय बताया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में बक्सर न्यायालय में सिविल और फैमिली कोर्ट से जुडे़ मामलों की सुनवाई भी शुरू होंगी. उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि न्यायालय में वर्चुअल मोड में सुनवाई में आने वाली दिक्कतें दूर कर ली जायेंगी.







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