तय से ज्यादा किराया लेने पर एंबुलेंस संचालकों पर होगी कठोर कार्रवाई: एसडीएम

यह मानते हुए कि आने-जाने की दूरी करीब 280 किलोमीटर होगी. इस आधार पर  एंबुलेंस संचालक ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाओं और मरीज की देखरेख के साथ पटना और वाराणसी के लिए 5,500 रुपये से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का 5,000 से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे.




- एंबुलेंस संचालकों की हुई बैठक एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश
- मौजूद रहे जिला परिवहन पदाधिकारी व सभी निजी एंबुलेंस प्रबंधक

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: एंबुलेंस संचालकों के द्वारा लगातार तय से अधिक कीमत वसूले जाने की बात सामने आने पर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में एंबुलेंस संचालकों के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा छोटी कार के लिए निर्धारित दर 50 किलोमीटर तक 1500 रुपए और 50 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 18 रुपये की दर पर विचार-विमर्श हुआ और यह निष्कर्ष निकला कि वाराणसी और पटना की दूरी करीब-करीब समान है. यह मानते हुए कि आने-जाने की दूरी करीब 280 किलोमीटर होगी. इस आधार पर  एंबुलेंस संचालक ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाओं और मरीज की देखरेख के साथ पटना और वाराणसी के लिए 5,500 रुपये से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का 5,000 से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे.

एसडीएम ने बताया कि 50 किलोमीटर के अंतर्गत 1,500 रुपए ही भाड़ा निर्धारित है. उसके अतिरिक्त एक पैसे की राशि कोई भी एंबुलेंस संचालक नहीं लेगा. वह चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग हो रहा हो अथवा नहीं. इस पर आम राय बनी. यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी एंबुलेंस चालक यदि इससे ज्यादा अधिक राशि किसी भी स्थिति में लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जिसमें एंबुलेंस चालक का लाइसेंस रद्द करना, एंबुलेंस को जब्त करना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है.










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