बिना फाइन 30 सितंबर तक रिन्यू हो सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस तथा परमिट ..

यानि कि 30 सितंबर तक ऐसे लोगों पर इन दस्तावेजों के वैध नहीं होने पर भी जुर्माना आदि नहीं वसूला जाएगा हालांकि, यह नियम फरवरी 2020 से जून 2021 तक रिन्यू नहीं हो सके कागजातों पर ही लागू होगा. यदि उसके पहले किसी वाहन मालिक ने अपने वाहन के कागजातों नवीनीकरण नहीं कराया है तो उन्हें यह कराना होगा.




- संक्रमण काल के मद्देनजर लिया गया फैसला
- 30 सितंबर तक करा सकेंगे नवीनीकरण

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: संक्रमण काल में परिवहन विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी है. संक्रमण काल में जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट अथवा जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाए हैं तथा उनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है अथवा 30 जून 2021 तक समाप्त होने वाली है, वैसे लोगों के सभी दस्तावेजों की वैधता का विस्तार 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है. यानि कि 30 सितंबर तक ऐसे लोगों पर इन दस्तावेजों के वैध नहीं होने पर भी जुर्माना आदि नहीं वसूला जाएगा हालांकि, यह नियम फरवरी 2020 से जून 2021 तक रिन्यू नहीं हो सके कागजातों पर ही लागू होगा. यदि उसके पहले किसी वाहन मालिक ने अपने वाहन के कागजातों नवीनीकरण नहीं कराया है तो उन्हें यह कराना होगा.

सूबे के परिवहन सचिव ने सभी जिले के परिवहन पदाधिकारियों तथा मोटरयान निरीक्षक को यह निर्देशित किया है कि, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार वाहन मालिकों के कागजात 2 फरवरी 2020 के बाद रिन्यूअल नहीं कराने के कारण अवैध हो गए हैं. उन्हें आगामी 30 नंबर तक वैध माना जाए.









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