गांव में हुई जन्म-मृत्यु की सूचना नहीं देने पर पंचायत प्रतिनिधियों पर होगी कार्रवाई ..

उन्हें बताया कि पंचायतों में जन्म-मृत्यु की सूचना पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा नजदीकी जन्म-मृत्यु निबंधन करने वाले कर्मी व पदाधिकारियों को देना अनिवार्य है. इसमें विफल होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है. 

 





- बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने पंचायत प्रतिनिधियों को किया आगाह
- सात निश्चय के अंतर्गत जलजमाव से ग्रसित सड़कों की मरम्मत का भी निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी एवं समीर ने उन्हें बताया कि पंचायतों में जन्म-मृत्यु की सूचना पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा नजदीकी जन्म-मृत्यु निबंधन करने वाले कर्मी व पदाधिकारियों को देना अनिवार्य है. इसमें विफल होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है. अतएव जन्म-मृत्यु की सूचना निश्चित रूप से संबंधित कर्मी दें. 

बैठक के दौरान वर्षा एवं अन्य कारणों से सड़कों पर होने वाले जलजमाव की समस्या पर भी चर्चा की गई. सभी जनप्रतिनिधियों को वैसी सभी सड़कों की सूची बनाने को कहा गया ताकि सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत निकट भविष्य में उनकी मरम्मति की जा सके. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर के साथ-साथ जिला परिषद अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मौजूद थे. इसके अतिरिक्त जिले के सभी मुखिया प्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए.










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