बक्सर तथा डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नहर किनारे जल निकायों के निकट फेंके हुए कूड़े - कचरे को अविलंब हटाए जाने का आदेश जारी किया है. डीडीसी ने अपने आदेश में कहा है कि, नहर किनारे जल निकायों के निकट कूड़ा-करकट डंप करना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रतिबंधित है, जिसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है.
- कहा, नहीं मानने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के तहत होगी कार्रवाई
- वर्षों से डंपिंग जोन की तलाश में जुटा हुआ है नगर परिषद
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: उप विकास आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर ने बक्सर तथा डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नहर किनारे जल निकायों के निकट फेंके हुए कूड़े - कचरे को अविलंब हटाए जाने का आदेश जारी किया है. डीडीसी ने अपने आदेश में कहा है कि, नहर किनारे जल निकायों के निकट कूड़ा-करकट डंप करना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रतिबंधित है, जिसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है.
उन्होंने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि जल निकायों के निकट ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण पर रोक लगाए जाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किए जाने पर एनजीटी के आदेश की अवहेलना के आरोप में कार्रवाई की जाएगी.
विकास के नाम पर उड़ाए जाते हैं करोड़ों रुपये पर हालात बदतर:
उप विकास आयुक्त ने कहा कि, यह आश्चर्यजनक विडंबना है कि डुमरांव व बक्सर नगर परिषद विभिन्न विकास मद में प्रत्येक साल करोड़ों रुपये की राशि खर्च करती है. विकास के नाम पर दोनों हाथों से खुलकर नगर विकास विभाग द्वारा प्रदत राशि खर्च की जाती है लेकिन, नगर के कूड़ा-कचरे को जल निकायों के निकट गिराने से परहेज नहीं कर पाती जिसके कारण नहरों व अन्य जल निकायों का हाल बेहाल हो चुका है. बता दें कि नगर परिषद के द्वारा डुमरांव तथा बक्सर में वर्षों से डंपिंग जोन की तलाश की जा रही है लेकिन, यह तलाश पूरी नहीं हो सकी है.
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