अनलॉक टू में बढ़ गया छूट का दायरा ..

मंदिरों आदि को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक जगह पर भी लोगों के जुटान पर पाबंदी है. शादी-विवाह तथा अन्य अवसरों को लेकर जो प्रतिबंध था वह प्रतिबंध लागू है.

 




- सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें,
- कार्यालयों में 5:00 बजे तक होगा काम

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सूबे में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरु हो गयी है. रात्रि कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा और सरकारी कार्यालयों में कार्य शाम पांच बजे तक होगा. हालांकि, आगंतुकों का प्रवेश निषेध रहेगा. इस बाबत जानकारी देते हुए सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि, दुकानों के खुलने के समय को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है वहीं, दुकानें अलग-अलग दिनों को खुल सकेंगी. शिक्षण कार्य केवल ऑनलाइन किए जाने की अनुमति है. अनलॉक में भी निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी.



अलग-अलग दिन खुलेंगी दुकाने:

डीपीआरओ ने बताया कि श्रेणी एक के अंतर्गत प्रतिदिन किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी. उसके साथ ही श्रेणी दो में कपड़ा की दुकान रेडीमेड वस्त्र, दुकान, सहित जूता-चप्पल, श्रृंगार, प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शोरूम(दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एचएसआरपी दुकान, प्रदूषण जांच केंद्र, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर-पार्ट्स तथा वाहन मरम्मत की दुकानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशन (विक्रय एवं मरम्मत) इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत मोबाइल रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, सैलून, पार्लर, तथा ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, मोची की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी.

इसके साथ ही श्रेणी 3 के अंतर्गत किताब की दुकानें, फोटोस्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें यथा स्टील, सीमेंट, बालू स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक की, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें, बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साइकिल की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, स्पोर्ट्स, खेलकूद की सामग्री की अन्य छोटी दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त मंदिरों आदि को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक जगह पर भी लोगों के जुटान पर पाबंदी है. शादी-विवाह तथा अन्य अवसरों को लेकर जो प्रतिबंध था वह प्रतिबंध लागू है.








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