यहां हर व्यक्ति को प्रवेश से पूर्व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सिक्यूरिटी गार्ड को पीपीई किट में रहना होगा. सबसे बड़ी बात कि एक बार में 10 से अधिक लोगों का प्रवेश वर्जित होगा. प्रत्येक स्टॉफ को ग्लब्स एवं डबल मास्क पहनना होगा. हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
- सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे स्टोर
- कोरोना से बचाव के नियमों का करना होगा अनुपालन
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर में स्थित वी बाजार, वी - टू कार्ट, सिटी कार्ट, विशाल मेगा मार्ट, चुन्नी लाल मेगा मार्ट एवं रिलायंस ट्रेंडस जैसे बाजार शॉपिंग स्टोर भी अब खुलेंगे. जिलाधिकारी अमन समीर ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय के अनुरोध के आलोक में कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए विभिन्न शर्तों के साथ सभी शॉपिंग स्टोर को खोलने की अनुमति दी है. डीएम ने कहा है कि शॉपिंग मॉल की श्रेणी में नहीं आने वाले नगर परिषद क्षेत्र के एक दर्जन शॉपिंग स्टोर को एसडीओ के अनुरोध पर खोलने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए जिलाधिकारी ने जो शर्ते लगाई हैं, उनमें 50 प्रतिशत स्टॉफ को अनिवार्य किया गया है. कहा गया है कि ये शॉपिंग स्टोर भी कपड़ा आदि की दुकानों के खुलने के दिन अर्थात सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे. यहां हर व्यक्ति को प्रवेश से पूर्व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सिक्यूरिटी गार्ड को पीपीई किट में रहना होगा. सबसे बड़ी बात कि एक बार में 10 से अधिक लोगों का प्रवेश वर्जित होगा. प्रत्येक स्टॉफ को ग्लब्स एवं डबल मास्क पहनना होगा. हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. प्रत्येक काउंटर पर फ्री मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी. इस दौरान ट्रायल रूम का इस्तेमाल वर्जित रहेगा.
नो मास्क नो इंट्री का लगेगा बोर्ड :
शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो इंट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. कहा गया है कि पूरे प्रतिष्ठान को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा. यही नहीं , वहां आने वाले प्रत्येक ग्राहक का डॉटा भी रखा जाएगा. सर्दी - खांसी वाले किसी भी व्यक्ति को स्टोर में काम करने या ग्राहक के रूप में जाने की अनुमति नहीं होगी. ग्राहकों व कर्मियों के प्रवेश करने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी , जिससे उनका तापमान परखा जा सके.
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