बिना वैक्सीन लिए नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव ..

पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन रहे लोगों को नामांकन प्रपत्र भरने के साथ ही वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा. बिना उसके उन्हें नामांकन की अनुमति ही नहीं मिलेगी हालांकि, यदि वह बीमार हो गर्भावस्था में हो अथवा किसी और ने स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा. 

 




- तीसरी लहर की भयावहता को देखते हुए लिया गया फैसला
- बीमार गर्भवती आदि को देना होगा प्रमाण पत्र

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पंचायत चुनाव के साथ-साथ कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भयावहता को देखते हुए पंचायत के भावी प्रत्याशियों को कोविड-19 कराना अनिवार्य होगा. विभागीय सूत्रों से मिली इस जानकारी के मुताबिक सभी को वैक्सीन लेने के बाद सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी नामांकन करने की अनुमति दी जाएगी. यह नियम ना सिर्फ चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों पर लागू होगा बल्कि, मतदान कर्मियों को भी इस नियम के दायरे में लिया जाएगा. मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर यह नियम लागू होगा अथवा नहीं इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन, ऐसा माना जा रहा है कि उनका भी वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा.

बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन रहे लोगों को नामांकन प्रपत्र भरने के साथ ही वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा. बिना उसके उन्हें नामांकन की अनुमति ही नहीं मिलेगी हालांकि, यदि वह बीमार हो गर्भावस्था में हो अथवा किसी और ने स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा. जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. राज किशोर सिंह बताते हैं कि, जिले में सवा तीन लाख लोगों ने वैक्सीन ले ली है जबकि, 12 लाख लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि, रिसर्च में यह प्रमाणित हुआ है कि, संक्रमण की तीसरी लहर से निबटने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है. वैक्सीन लेने वाले लोगों को संक्रमण होने का खतरा बेहद कम होता है और यदि उन्हें संक्रमण हो भी जाए तो उनके ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है.








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