बताया कि उन्हें मुस्लिम बिरादरी का बताया जा रहा है जबकि, खतियान से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक में उन्हें अनुसूचित जाति दर्ज है. ऐसे में यह नियम कायदों को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करने जैसा है.
- सदर प्रखंड के छोटका नुआंव पंचायत का है मामला
- आवेदक ने लगाया धांधली का आरोप
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: आंगनबाड़ी सेविका चयन के दौरान जाति का गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए एक सेविका के चयन को अवैध ठहराया गया है. इस बात को लेकर छोटका नुआंव पंचायत के गोप नुआंव गांव निवासी सूरज कुमार नट की पत्नी संगीता कुमारी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि वह सदर प्रखंड के छोटका नुआंव पंचायत के गोप नुआंव गांव के वार्ड संख्या 8 की मूल निवासी है तथा वह नट बिरादरी से आते हैं, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है लेकिन, अज्ञात कारणों से उनके चयन को अवैध बताते हुए उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया.
उन्होंने बताया कि उन्हें मुस्लिम बिरादरी का बताया जा रहा है जबकि, खतियान से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक में उन्हें अनुसूचित जाति दर्ज है. ऐसे में यह नियम कायदों को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करने जैसा है. उधर, इस मामले में पूछे जाने पर डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि अनिता कुमारी नामक एक आवेदिका ने संगीता कुमारी के विरुद्ध जाति को छुपाने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था, जिसके आलोक में जांच के क्रम में यह पाया गया कि, इनके द्वारा जाति को गलत बताया गया है. इसके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है.
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