दुष्कर्मी को 10 साल की सज़ा, 50 हज़ार रुपये जुर्माना ..

घटना उस वक्त अंजाम दी गई थी जबकि किशोरी ट्यूशन पढ़कर घर वापस लौट रही थी. 26 जून 2018 को हुई इस घटना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष आठ अभियुक्तों की गवाही कराई गई थी. जिसके बाद दोष सिद्ध पाते हुए विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश कैलाश जोशी के द्वारा अलग-अलग धाराओं में अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है. 







- सिमरी थाना क्षेत्र के भेड़िया गाँव में वर्ष 2016 में हुई थी घटना
- मामले में 8 लोगों की गवाही के बाद दोष हुआ था सिद्ध

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के पॉस्को विशेष न्यायालय के द्वारा वर्ष 2016 में नाबालिक के साथ हुई दुष्कर्म की घटना मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष सजा सुनाई है. साथ ही साथ 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 




मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के निवासी मुन्ना तुरहा के पुत्र अखिलेश तुरहा पर एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा था. घटना उस वक्त अंजाम दी गई थी जबकि किशोरी ट्यूशन पढ़कर घर वापस लौट रही थी. 26 जून 2018 को हुई इस घटना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष आठ अभियुक्तों की गवाही कराई गई थी. जिसके बाद दोष सिद्ध पाते हुए विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश कैलाश जोशी के द्वारा अलग-अलग धाराओं में अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है. 

भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्ष की सज़ा तथा 25 हज़ार रुपये जुर्माना, 4 पॉस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा तथा 25 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत 1 साल की सजा एवं 354 (बी) के तहत 3 साल की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ऐसे में अभियुक्त को 10 साल तक कारावास एवं 50 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा.






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