नगर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के चुनाव हेतु पांच प्रत्याशियों ने किया नामांकन ..

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना होगा. जिसके तहत उम्मीदवार वार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन, चाय, मिठाई, भोजन, उपहार वस्तुओं आदि नहीं दी जाएगी. किसी भी वाहन का प्रबंध किसी उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए नहीं करना है. 
नामांकन पत्र दाखिल करते उम्मीदवार

 





- पांच अक्टूबर को होना है निर्वाचन, आचार संहिता प्रभावी
- सात मार्केट के 77 मतदाता करेंगे संघ के पदाधिकारियों का चुनाव

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर :शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ, बक्सर कार्यसमिति के आम चुनाव हेतु नामांकन के प्रथम दिन था कुल पांच व्यक्तियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु कुल तीन लोगों ने अपना नाम दिया जिसमें पूर्व टी०एल०एफ० अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद राम, स्टेशन रोड मार्केट समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद तथा टी०एल०एफ० के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिल कुमार शामिल थे वहीं, सचिव पद के लिये मो० कुर्बान अली तथा कोषाध्यक्ष पद के लिये राजेश कुमार ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रदान किया। नामांकन का कार्य सोमवार से शुरू होकर मंगलवार संध्या 4:00 बजे तक चलेगा.




शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद राम ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ जिला कार्यसमिति का चुनाव होना है, जिसमें सात मार्केट समितियों से कुल 77 मतदाता हैं, इस चुनाव के उपरांत निर्वाचित प्रतिनिधि शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य कहे जायेंगें। मतदान हेतु मतपत्र आधारित गोपनीय मतदान प्रक्रिया अपनाई जायेगी। कार्यसमिति में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पदों पर ही मतदान होगा. पदों के उम्मीदवार तथा मतदाता बक्सर नगर में पूर्वगठित मार्केट समितियों के पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य ही होंगे, इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में हाथो-हाथ, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिये नाम निर्देशन कर सकेंगे.


मार्केट समितियों के अन्य सदस्य शहर स्तरीय संगठन के सदस्य हैं, को विधिपूर्वक विहित प्रपत्र में नामांकन करना होगा, लेकिन उनके लिये किसी प्रकार के मतदान की जरूरत नहीं होगी. सभी मार्केट समिति के अध्यक्ष जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें, आगामी समिति के कार्यसमिति सदस्य होंगें, इसके लिये उन्हें किसी प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी. एक से अधिक पदों के लिये नामांकन नहीं किया जा सकता है. विभिन्न पदों हेतु 27 एवं 28 सितंबर को नामांकन 29 से 4 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार तथा 5 अक्टूबर को मतदान एवं मतगणना संपन्न कराने के साथ ही कार्य समिति की प्रथम बैठक 5 अक्टूबर को होगी. 


चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना होगा. जिसके तहत उम्मीदवार वार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन, चाय, मिठाई, भोजन, उपहार वस्तुओं आदि नहीं दी जाएगी. किसी भी वाहन का प्रबंध किसी उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए नहीं करना है. चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय से प्राप्त चुनाव प्रचार सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री का प्रयोग भी वर्जित रहेगा अथवा मजमा बनाकर या सभा अथवा बैठक करना मना है. किसी भी उम्मीदवार के द्वारा उम्मीदवार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा. प्रचार के दौरान मतदान के दिन ढोल-ताशा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा.







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