ट्रेन के सामने बाइक छोड़कर भागने वाला व्यक्ति गिरफ्तार ..

पोस्ट प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि वाहन मालिक पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 तथा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जानबूझकर दुर्घटना कारित करने एवं बंद समपार को जबरदस्ती पार करने के आरोप में कुल मिलाकर 5 साल की सजा हो सकती है.






- रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज की प्राथमिकी, 
- अलग अलग धाराओं में 5 साल की सजा का है प्रावधान

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : दानापुर-डीडीयू रेलखंड के चौसा रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार को ट्रेन से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई बाइक के मालिक सह चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पोस्ट प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि वाहन मालिक पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 तथा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जानबूझकर दुर्घटना कारित करने एवं बंद समपार को जबरदस्ती पार करने के आरोप में कुल मिलाकर 5 साल की सजा हो सकती है.



पोस्ट प्रभारी के मुताबिक वाहन मालिक नया बाजार का रहने वाला दिलीप कुमार है जो कि घटना के समय स्वयं ही बाइक चला रहा था. बाइक लेकर उसे ट्रैक पर दौड़ाने के दौरान पीछे से आ रही ट्रेन को देखकर वह भाग निकला लेकिन, बाद में कागजात के आधार पर वाहन मालिक से संपर्क स्थापित किया गया.

पोस्ट प्रभारी ने बताया कि जो कागजात वाहन से मिले थे उसके आधार पर जिस व्यक्ति से संपर्क हुआ उन्होंने यह बताया यह गाड़ी उन्होंने नया बाजार के रहने वाले दिलीप कुमार को बेच दी है. इसके आधार पर दिलीप कुमार को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उनकी स्वीकारोक्ति के पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया.







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