पूजा के दौरान नगर में तम्बाकू थूकने पर लगेगा कोटपा, हो सकती है जेल ..

बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है. सार्वजनिक पूजा स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी. इसको देखते हुए धूम्रपान व यत्र-तत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि स्वस्थ्य व संक्रमण मुक्त होकर पूजनोत्सव मनाया जा सके. 

 






- दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास तंबाकू सेवन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
- तंबाकू सेवन करते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू (चोरी छिपे मिलने वाला गुटखा) सेवन एवं इधर-उधर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े गए लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा इस अधिनियम के तहत जेल भी हो सकती है. जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसकी तैयारी की है. विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह-जगह पर बैनर लगाने के साथ ही पैम्पलेट बाँटे जाएंगे. 





राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है. जारी पत्र में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है. सार्वजनिक पूजा स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी. इसको देखते हुए धूम्रपान व यत्र-तत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि स्वस्थ्य व संक्रमण मुक्त होकर पूजनोत्सव मनाया जा सके. 

इस संबंध में बक्सर सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र नाथ ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. भा.द.वि. (आईपीसी) की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.







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