बक्सर तथा डुमराँव नगर परिषद भंग, अपर समाहर्ता संभालेंगे कार्यभार ..

चुनाव के बाद निर्वाचित अध्यक्ष के प्रबंधन संभालने तक सारी शक्तियां प्रशासक में ही निहित कर दी गई हैं. जिले के दोनों नगर परिषद समेत राज्य के सभी 12 नगर निकायों के कार्यकाल पूरा होने या क्षेत्र विस्तार के बाद गठन की अधिसूचना के छह महीने तक चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. 





- क्षेत्र विस्तार के बाद गठन की अधिसूचना के छह महीने तक चुनाव नहीं होने के कारण उठाया गया कदम
- बिहार सरकार द्वारा बिहार शरीफ नगर पालिका 11 नगर परिषद के लिए जारी हुआ देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : डुमराँव नगर बक्सर राज्य के समेत 12 नगर निकायों को भंग कर दिया गया है. नगर परिषद में प्रशासक की कमान जिले के अपर समाहर्ता को सौंपी गई है.  

नगर परिषद में चुनाव के बाद निर्वाचित अध्यक्ष के प्रबंधन संभालने तक सारी शक्तियां प्रशासक में ही निहित कर दी गई हैं. जिले के दोनों नगर परिषद समेत राज्य के सभी 12 नगर निकायों के कार्यकाल पूरा होने या क्षेत्र विस्तार के बाद गठन की अधिसूचना के छह महीने तक चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. 



दरअसल, बिहार नप अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई नगर निकाय उत्क्रमित हुआ है तो उसका कार्यकाल अधिसूचना निकलने की तिथि से 6 माह की अवधि तक ही रह जाता है. इसके बाद संबंधित नगर निकाय भंग कर देना है. चूंकि सूची में शामिल निकायों में इसी साल उत्क्रमित कर उनका विस्तार किया गया था, जिसके बाद वहां नियमानुसार चुनाव कराया जाना चाहिए था.

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(8) में इसका प्रावधान है. भंग किए गए सभी 12 नगर निकायों में बिहारशरीफ नगर निगम के साथ ही  बक्सर, डुमरांव, मसौढ़ी, हाजीपुर, शेखपुरा, बरबीघा, खगड़िया, नवादा, सीवान, बीहट और सुलतानगंज हैं. नगर परिषदों में चुनाव होने तक प्रबंधन वहां के अपर समाहर्ता के जिम्मे ही होगा. 

इस दौरान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां पूरी तरह से अपर समाहर्ता के जिम्मे होंगी. राज्य सरकार जल्द से जल्द निर्वाचन कराने के लिए पहल करेगी , कोरोना का प्रसार एक बार फिर बढ़ने के कारण अगले कुछ महीनों में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है.

कहती हैं अधिकारी :
बिहार सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद बोर्ड को भंग कर दिया गया है. जिला पदाधिकारी के यहां भी आदेश की प्रति गई है उनके द्वारा जल्द ही कोई प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. जिनमें वार्ड पार्षदों तथा मुख्य व उप मुख्य पार्षद की शक्तियां निहित होंगी.
प्रेम स्वरूपम 
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद बक्सर व डुमराँव





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