फुटपाथी दुकानदारों के लिए खींची गई रेखा, पार किया तो ..

अब फुटपाथ की दुकानदारी चयनित जगहों पर तीन फीट गहराई और छह फीट चौड़ाई में होगी जहां किसी को कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करना है, इसके बाद रहने पर प्रशासन उन पर अधिकतम दो हजार रुपया जुर्माना लगाएगी अथवा उनका माल जब्त कर लेगी, जिसे जुर्माने के भुगतान के बाद ही छोड़ा जाएगा.
दुकानदारों के लिए स्थल को चिन्हित करते फुटपाथ दुकानदार संघ के लोग




- फुटपाथी दुकानदारों के लिए निर्धारित स्थलों की हुई मार्किंग
- ज्यादा अतिक्रमण पर सामान जब्ती और जुर्माने का नियम प्रभावी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर स्तरीय फुटपाथी दुकानदार संघ की रामरेखा घाट मार्केट समिति और किला मैदान मार्केट समिति के सदस्यों द्वारा नगर के किला मैदान रोड, रामरेखा घाट रोड और पीपी रोड में फुटपाथी दुकानदारों के लिए तय स्थलों पर मार्किंग की गई तथा निवेदन किया गया कि सभी दुकानदार मार्किंग के अंदर ही दुकान लगाए.

शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि चार जनवरी को पदाधिकारियों और फुटपाथी दुकानदारों में सहमति बनी थी कि अब फुटपाथ की दुकानदारी चयनित जगहों पर तीन फीट गहराई और छह फीट चौड़ाई में होगी जहां किसी को कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करना है, इसके बाद रहने पर प्रशासन उन पर अधिकतम दो हजार रुपया जुर्माना लगाएगी अथवा उनका माल जब्त कर लेगी, जिसे जुर्माने के भुगतान के बाद ही छोड़ा जाएगा.

यह भी कहा गया था कि चलंत ठेला भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किला मैदान रोड, रामरेखा घाट रोड और पीपी रोड में नही चलेंगे, अगर जगह मिली तो तय स्थलों पर अथवा गलियों में घूम कर दुकानदारी करेंगे. वह मुख्य सड़कों पर प्रतिबंधित रहेंगे. ऐसा नहीं करने पर वे भी दंड के भागी होंगे. प्रशासन की ओर से इस शिफ्टिंग और व्यवस्था के लिए आठ जनवरी तक का समय मिला था जो शनिवार को समाप्त हो रहा है.











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