किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सज़ा ..

कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव के रामाशंकर सिंह का पुत्र त्रिलोकी सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट में 10 अगस्त 2020 में महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसी मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 11 हज़ार रुपये का जुर्माना रुपया लगाया. 




- पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था मामला
- पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट में  सोमवार को सुनवाई हुई. पॉक्सो न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया. न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया.

इस बाबत जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव के रामाशंकर सिंह का पुत्र त्रिलोकी सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट में 10 अगस्त 2020 में महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसी मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 11 हज़ार रुपये का जुर्माना रुपया लगाया. लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत किशोरी को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.







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