कल से खुल सकेंगे सभी विद्यालय, लेकिन माननी होगी यह शर्त..

सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे. केवल टीका लेने वाले लोगों की ही कार्यालय में एंट्री होगी. सभी दुकानें, प्रतिष्ठा, शॉपिंग, मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी पार्क और उद्यान सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक खुलेंगे. 

 





- कक्षा 8 तक के विद्यालयों में केवल 50 फीसद विद्यार्थियों की हो सकेगी उपस्थिति
- सामान्य रूप से खुल सकेंगी सभी दुकानें एवं शॉपिंग मॉल

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : कोरोना की पाबंदियों को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. रविवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक 8 वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और उससे ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय और महाविद्यालय , कोचिंग संस्थान पूरी उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा नए आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे. केवल टीका लेने वाले लोगों की ही कार्यालय में एंट्री होगी. सभी दुकानें, प्रतिष्ठा, शॉपिंग, मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी पार्क और उद्यान सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक खुलेंगे. 

वहीं, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे. जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सवधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से यह जानकारी साझा की है.








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