हेरोइन बरामदगी मामले में अभियुक्त को सात साल की सज़ा व जुर्माना ..

हेरोइन तस्करी के एक मामले में आरोपी को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से सात वर्ष की सज़ा तथा पचास हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. 










- वर्ष 2020 के जुलाई माह का है मामला
- जेब में लेकर घूम रहा था इकतीस पुड़िया हेरोइन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : हेरोइन तस्करी के एक मामले में आरोपी को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से सात वर्ष की सज़ा तथा पचास हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. 


जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को दिन में तकरीबन 2:30 बजे बक्सर सिकरौल रोड के बेलहरी मोड़ से 31 पुड़िया (7.80 ग्राम) हेरोइन के साथ स्थानीय थाना क्षेत्र के तेतरहर बिंद टोली निवासी शंभू बिंद के पुत्र सिद्धेश्वर बिंद को गिरफ्तार किया गया था. मामले को लेकर थाने में कांड संख्या 79/2020 तथा न्यायालय में वाद संख्या 18/2020 (सरकार बनाम सिद्धेश्वर बिंद) दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश मिश्र की अदालत में चल रही थी. इस मामले में बुधवार को उन्होंने सजा सुनाई गई.














 














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