ट्रक व स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामदगी मामले में अभियुक्त दोषी करार ..

अभियुक्त को दोषी पाया है, जिसके विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी. मामले में पूर्व में दस में से सात अभियुक्तों को दस साल की कैद एवं एक एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई जा चुकी है. 








- वर्ष 2014 में नवानगर से हुई थी बरामदगी
- मामले में सात अभियुक्तों को पूर्व में ही सुनाई जा चुकी है सजा


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : वर्ष 2014 में नावानगर से एक ट्रक में 6 क्विंटल 67 किलो 380 ग्राम तथा स्कॉर्पियो में 82 किलो 30 ग्राम गांजा बरामदगी मामले में एक अन्य अभियुक्त को दोषी पाया है, जिसके विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी. मामले में पूर्व में दस में से सात अभियुक्तों को दस साल की कैद एवं एक एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई जा चुकी है. 




घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मामला 23 फरवरी 2014 का है जब सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने नाबानगर तथा विभिन्न थानों की पुलिस की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग पीठ पर पर मानपुर गांव के समीप एक ट्रक से 32 पैकेट गांजा (जिसका कुल वजन 6 क्विंटल 67 किलो 380 ग्राम था) बरामद किया. वही स्कॉर्पियो में से 4 पैकेट गांजा इसका कुल वजन 82 किलो 30 ग्राम गांजा की खेप के साथ आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. जिसमें 10 में से 7 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा एवं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय के द्वारा 23 दिसंबर 2020 को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में सुनाई गई थी.

उसी मामले में बाद में गिरफ्तार किए गए एक दूसरे अभियुक्त के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय में चल रही थी, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी कैलाश जोशी ने उक्त अभियुक्त राम नगीना राय, पिता- सुखदेव राय (जोकि चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के मंडी पुर गांव निवासी हैं) को एनडीपीएस की धारा 20 बी (ii) तथा सी के तहत  दोषी करार दिया गया. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी.

















 














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