वीडियो : नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास ..

न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही साथ अर्थदंड भी लगाया. फैसला सुनाए जाने के बाद जहां पीड़ित पक्ष के लोगों के चेहरे पर न्याय की खुशी देखने को मिल रही थी वहीं दूसरी तरफ आरोपितों के परिजनों के चेहरे उड़े हुए थे.








- लगाया गया 30-30 हज़ार रुपये का जुर्माना
- वर्ष 2020 में महिला थाने में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुधवार को पॉस्को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजकिशोर सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाया. न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही साथ अर्थदंड भी लगाया. फैसला सुनाए जाने के बाद जहां पीड़ित पक्ष के लोगों के चेहरे पर न्याय की खुशी देखने को मिल रही थी वहीं दूसरी तरफ आरोपितों के परिजनों के चेहरे उड़े हुए थे.




इस मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव निवासी रासबिहारी राय के पुत्र बाली राय तथा राम इकबाल राय के पुत्र गोलू राय के खिलाफ पॉस्को एक्ट में 11 नवंबर 2020 में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में अभियुक्तों को दुष्कर्म की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास के साथ साथ 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई गई है. वहीं पॉस्को एक्ट में 25 वर्षों की सज़ा के साथ ही पांच हज़ार रुपये का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामलों को मिलाकर सज़ा एक वर्ष और बढ़ जाएगी.

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