फिलहाल इस मामले में आपसी सद्भावना के आधार पर सभी को जमानत मिल गई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था उनमें अरविंद यादव उर्फ गामा यादव, मुन्ना सिंह यादव, पूजा कुमारी, राजेश सिंह, उपेंद्र सिंह, मनोज सिंह शामिल थे.
- राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से दुर्व्यवहार का लगा था आरोप
- आपसी सद्भावना के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत से मिली राहत
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए गए जनप्रतिनिधियों पर चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा कराए गए मामले में सभी जनप्रतिनिधियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की न्यायालय से न्यायालय से जमानत मिल गई, उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी वह गलतफहमी में दर्ज हुई थी.
उस वक्त जब जनता की शिकायत पर जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे थे तो ना चिकित्सक अपनी यूनिफॉर्म में थे और ना ही चिकित्सक जनप्रतिनिधियों को पहचान पाए. ऐसे में मामला दर्ज हो गया था लेकिन, फिलहाल इस मामले में आपसी सद्भावना के आधार पर सभी को जमानत मिल गई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था उनमें अरविंद यादव उर्फ गामा यादव, मुन्ना सिंह यादव, पूजा कुमारी, राजेश सिंह, उपेंद्र सिंह, मनोज सिंह शामिल थे. अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है.
वीडियो :
0 Comments