बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली एजेंसी अब ग्राहक को देगी नई बाइक ..

एजेंसी के द्वारा वाहन का कागजात जिला परिवहन कार्यालय में दिया ही नहीं गया. ऐसे में उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और वर्तमान में अब उस वाहन का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था. ऐसे में ओम होंडा बाइक एजेंसी को यह निर्देश दिया गया कि वह परिवादी को नई बाइक प्रदान करें. 



- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सुनाया फैसला
- परिवहन पदाधिकारी के विरुद्ध लाया गया था परिवाद

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : मोटरसाइकिल बेचने के बाद एजेंसी के द्वारा ग्राहक को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना महंगा पड़ गया. तकरीबन दो साल के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा ग्राहक को न्याय दिलाते हुए अब एजेंसी को ग्राहक को नई मोटरसाइकिल देने का निर्देश दिया है. 



दरअसल, यादव मोड़ चौसा स्थित होंडा बाइक एजेंसी ओम होंडा बाइक एजेंसी से वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में चौसा प्रखंड के सोनपा गांव निवासी अजय कुमार नामक व्यक्ति ने होंडा नियो बाइक खरीदी थी. बाइक खरीदने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कई बार एजेंसी से संपर्क किया, जहां उन्हें कहा गया कि परिवहन विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में उन्होंने परिवहन विभाग के खिलाफ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया. जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी को नोटिस निर्गत कर परिवाद का निराकरण करने हेतु सुनवाई में बुलाया गया. एजेंसी के द्वारा वाहन का कागजात जिला परिवहन कार्यालय में दिया ही नहीं गया. ऐसे में उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और वर्तमान में अब उस वाहन का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था. ऐसे में ओम होंडा बाइक एजेंसी को यह निर्देश दिया गया कि वह परिवादी को नई बाइक प्रदान करें. 

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां से न्याय पाकर परिवादी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिस प्रकार से बिना किसी खर्चे के मामलों की सुनवाई और उसका निष्पादन हो रहा है वह सराहनीय है.

















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