बड़ी ख़बर : उपभोक्ता का पैसा नहीं लौटाने वाले कॉपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत चार की गिरफ्तारी का आदेश ..

मैनेजिंग डायरेक्टर, भोजपुर के पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक तथा डुमरांव प्रखंड के सहायक निबंधन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस बाबत आयोग के द्वारा एसपी को यह निर्देशित किया गया है कि वह हर हाल में सभी आरोपियों को 27 अगस्त तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें. 




- वर्ष 14 आया था फैसला अब तक नहीं हुआ अनुपालन
- 27 अगस्त तक गिरफ्तार कर सामने लाने का दिया निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : उपभोक्ता फोरम के द्वारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाते में जमा दो लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने पर सख्ती बरतते हुए सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक, आरा के मैनेजिंग डायरेक्टर, भोजपुर के पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक तथा डुमरांव प्रखंड के सहायक निबंधन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस बाबत आयोग के द्वारा एसपी को यह निर्देशित किया गया है कि वह हर हाल में सभी आरोपियों को 27 अगस्त तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें. 




मिली जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2013 का है जब नया भोजपुर की रहने वाली कलावती देवी एवं रिंकू देवी ने भोजपुर पैक्स की शाखा में क्रमश: एक लाख दो हज़ार 469 एवं 1 लाख 26 हज़ार 905 रुपये के भुगतान के लिए परिवाद दायर किया उन्होंने बताया था कि उन्होंने सब्जी बेचकर या राशि इकट्ठा की थी जिसे देने में बैंक के द्वारा आनाकानी की जा रही है इस मामले में तत्कालीन आयोग अध्यक्ष नारायण पंडित ने फैसला सुनाते हुए विपक्षियों को 45 दिनों के अंदर जमा राशि छह फीसद ब्याज के साथ लौटाने के साथ साथ दोनों परिवारों को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये बतौर जुर्माना देने का आदेश सुनाया था लेकिन, इस का अनुपालन नहीं हुआ. इस बात को लेकर 17 मार्च 2021 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया लेकिन, विपक्षी उपस्थित नहीं हुए. 

ऐसे में अबकी बार उपभोक्ता फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने चारों विपक्षियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है. साथ ही साथ  सभी की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.

















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