नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को कठोर कारावास ..

20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही उन्हें 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा साथ ही साथ न्यायालय के द्वारा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी आदेश सुनाया गया है.



- आरोपियों को 20 वर्ष की सजा 21-21 हजार रुपये का जुर्माना
- नवंबर 2020 में दर्ज कराया गया था मामला, पीड़िता को मिलेगी चार लाख की आर्थिक सहायता

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों को न्यायालय के द्वारा 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही उन्हें 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा साथ ही साथ न्यायालय के द्वारा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी आदेश सुनाया गया है.



मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि वासुदेवा ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव के शत्रुघ्न बिंद एवं उपेंद्र बिंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में 1 नवंबर 2020 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया. ऐसे में दोनों को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है.

















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