फर्जी फेसबुक अकाउंट तथा अन्य सोशल साइट्स पर किशोरी की तस्वीर वायरल करने वाले युवक को तीन वर्ष की कैद ..

नाबालिग का फोटो वायरल करने के मामले में पास्को कोर्ट ने एक अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. जबकि दो अन्य के किशोर होने के कारण उन्हें किशोर न्याय परिषद के समक्ष भेज दिया गया है.




- किशोर होने के कारण दो अन्य अभियुक्त भेजे गए किशोर न्याय परिषद
- पुलिस जांच रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया गया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर तथा व्हाट्सएप ग्रुप में नाबालिग का फोटो वायरल करने के मामले में पास्को कोर्ट ने एक अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. जबकि दो अन्य के किशोर होने के कारण उन्हें किशोर न्याय परिषद के समक्ष भेज दिया गया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने आरोपित के विरुद्ध सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है. 


इस बाबत विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि इटाढी थाना क्षेत्र के इटाढ़ी निवासी सेराज अली, तथा दो अन्य किशोरों के खिलाफ 18 मार्च 2017 को मामला दर्ज कराया गया था. इस पर आरोप था कि के फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर पीड़िता की तस्वीर अपनी मोबाइल से वायरल करते थे.

पुलिस के द्वारा मामले की जांच के बाद आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर शेराज अली को तीन साल की कैद व 18 हजार रुपये का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई.

















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