वीडियो : लोक अदालत कल, बिना खर्च मामले निबटाने का सुनहरा मौका ..

कहा राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन कराया जाता है. इसमें कोई भी व्यक्ति पहुंचकर अपने मामलों  आपसी सुलह समझौते के आधार करा सकता है. 

 






- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दी जानकारी
- कहा, बिना किसी शुल्क, मुफ्त में पा सकते हैं विधिक सहायता

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर :  जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं वह अपने मामलों का आसान एवं नि:शुल्क निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं. यह कहना है अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी का. उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन कराया जाता है. इसमें कोई भी व्यक्ति पहुंचकर अपने मामलों  आपसी सुलह समझौते के आधार करा सकता है. हालांकि बिजली बिल भुगतान संबंधी मामलों में केवल चक्रवृद्धि ब्याज में छूट मिल सकता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हमेशा ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य होता है.



उन्होंने बताया कि इस बार 8000 प्री-लिटिगेशन तथा तकरीबन 12 सौ पोस्ट-लिटिगेशन के मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए तकरीबन 25 हज़ार नोटिस प्री-लिटिगेशन एवं पांच हज़ार नोटिस पोस्ट-लिटिगेशन के लिए जारी किए गए हैं जो कि वादकारियों को मिल गए हैं. इस तरह से अधिकतम वादों के निष्पादन का प्रयास किया जाएगा. वादों के निष्पादन लिए 12 बेंचों का गठन किया गया है इसके अतिरिक्त 13 वी बेंच के रूप में एक रिजर्व बेंच का गठन किया गया है, जिससे मामलों की संख्या बढ़ने पर लोगों को सहायता पहुंचाई जाए.

लगातार किया जा रहा जन जागरूकता का प्रयास, की गई थी पारा विधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक : 

इसके पूर्व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार सचिव के द्वारा जिले में कार्यरत सभी पारा विधिक स्वम सेवकों को राष्ट्रीय लोक को लेकर अधिक से अधिक वादों के निष्पादन हेतु परिकल्पना तैयार की गई थी. साथ ही अन्य माध्यमों से भी लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया गया था. न्यायाधीश ने उपस्थित पारा विधि स्वम सेवकों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस के बीच पहुंचाने को कहा था  जिससे कि समाज के पिछले पायदान पर रहे व्यक्ति भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके . 

बैठक में विधिक स्वयंसेवक सुरेंद्र कुमार पांडेय, अनीषा भारती, मधुश्री एवं मनन कुमार ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन /आकलन हेतु अपना पक्ष सभी उपस्थित स्वयंसेवकों एवं माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखा. मौके पर अन्य पारा विधिक सेवक प्रियंका, रुकैया, नेहा, कंचन, काजल, अंशु, अविनाश , गजेंद्र नाथ दूबे, हरेराम, सरोज चौबे, राहुल कुमार  सत्यम कुमार पांडे आदि मौजूद रहे.

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