आरोपी बाइक पर गांजा लादकर चला जा रहा था जिसे चक्की ओपी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसके पास से 20 किलो गांजे की बरामदगी हुई थी जिसके बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
- वर्ष 2020 में 20 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था तस्कर
- सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - 11 की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दस वर्षों की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये का अर्थ दंड देने का आदेश दिया है. 14 मई 2020 को आरोपी बाइक पर गांजा लादकर चला जा रहा था, जिसे चक्की ओपी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसके पास से 20 किलो गांजे की बरामदगी हुई थी जिसके बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गांजा तस्करी के मामले में सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 विवेक राय ने फैसला सुनाया, जिसमें कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव निवासी जयंती सिंह के पुत्र रमेश सिंह को 10 वर्षों की सजा एवं एक लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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