दुष्कर्मियों को बीस वर्षों का कठोर कारावास, साजिशकर्ता महिला को भी मिली सज़ा ..

पुलिस ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की. इसके अतिरिक्त साक्ष्यों और गवाहों के बयान आदि सुनने के बाद न्यायालय इस फैसले पर पहुंची कि आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. साथ ही महिला संगीता देवी पर साजिश रचने का आरोप सही पाया गया. 




- वर्ष 2021 में दर्ज कराया गया था मामला, जांच में दोषी पाए गए अध्यक्ष
-  पीड़िता को मिली पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. दोषियों में एक महिला भी शामिल है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपितों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई. उन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के दोनों आरोपियों को 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा वहीं, साजिश रचने के आरोप में महिला को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है. दोनों दुष्कर्मियों को जहां पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया वहीं, महिला को नियमानुसार तीन वर्ष से कम सजा होने पर जमानत दे दी गई. वह अब इस अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है. 


मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सखुआना गांव निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीता देवी के खिलाफ 9 जून 2021 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें यह बताया गया था कि महिला संगीता देवी ने एक नाबालिग बच्ची को अपने घर बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया जहां उसके साथ सखुआना गांव निवासी संजय राम व राकेश राम ने दुष्कर्म किया. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की. इसके अतिरिक्त साक्ष्यों और गवाहों के बयान आदि सुनने के बाद न्यायालय इस फैसले पर पहुंची कि आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. साथ ही महिला संगीता देवी पर साजिश रचने का आरोप सही पाया गया. 

पीड़िता को मिली पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद :

मामले में बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी न्यायालय ने सुनाया है. नियमानुसार उसे यह मुआवजा प्रदान किया जाएगा. मामले में सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा.











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