बताया कि सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 147 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक के विरुद्ध पांच हजार का अर्थदंड और 148 के तहत दो वर्षों का कारावास व पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी.
- एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा
- जुर्माना नहीं भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : डुमरांव के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान समेत 10 दोषियों को अपर जिला जज सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है हालांकि, उन पर दर्ज की गयी अन्य संगीन धाराओं को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था.
दरअसल, ददन पहलवान और अन्य ग्यारह लोगों के विरुद्ध रामजी सिंह यादव ने 25 अक्तूबर 2005 को मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. घटना को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504 एवं 379 के तहत पूर्व मंत्री ददन यादव, मदन सिंह यादव, भुवर यादव, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव, लक्ष्मण तुरहा, खुशी चंद, अख्तर हुसैन के अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सुनवाई के दौरान में अन्य सभी धाराओं को साक्ष्य के अभाव में हटा दिया गया. उसके बाद सिर्फ धारा 147 और 148 के तहत सजा सुनायी गयी. हालांकि , तीन वर्ष से कम की सजा होने के कारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत भी दे दी.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 147 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक के विरुद्ध पांच हजार का अर्थदंड और 148 के तहत दो वर्षों का कारावास व पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामानंद मिश्रा उर्फ टुनटुन मिश्रा ने बताया कि इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जायेगी.
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