आदर्श आचार संहिता प्रभावी, उल्लंघन करने पर दर्ज होगा मामला ..

यह आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा हाट बाजार या अस्पताल में जा रहे परिजनों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय, महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक वर्जित रहेगा. 



- जिला पदाधिकारी अमन समिति चुनाव के संदर्भ में की प्रेस वार्ता
- सोशल मीडिया पर भी रखी जाएगी विशेष नजर 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिला पदाधिकारी अमन समीर ने नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना होगा. इसके बाद उन्हें नियमानुसार नामांकन की प्रक्रिया पूरा करते हुए चुनाव लड़ना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि 9 सितंबर से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है, जिसके तहत नगर परिषद बक्सर व डुमरांव तथा नगर पंचायत चौसा व ब्रह्मपुर में किसी भी प्रकार के जुलूस सभा धरना-प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के नहीं होगा. यह आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा हाट बाजार या अस्पताल में जा रहे परिजनों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय, महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक वर्जित रहेगा. 



हथियार लेकर चलना होगा मना :

इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अग्नियास्त्र तीर, धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे. परंतु यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी तथा निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा. इतना ही नहीं जो भी लाइसेंसधारी व्यक्ति अपना शस्त्र जमा कराने या फिर निरीक्षण कराने के लिए लेकर जाएंगे, उन पर भी यह आदेश नहीं होगा. 

नहीं कर सकेंगे किसी का दुष्प्रचार :

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं होगा या नहीं चिपकाया जाएगा, जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो. यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू होगा. 

नहीं होगा धार्मिक स्थल का राजनीतिक प्रयोग :

कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, निजी भवन, चहारदीवारी, वाहनों आदि पर चुनाव संबंधित झंडा या पोस्टर नहीं लगाएंगे. किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर, झंडा लगाकर किसी सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को गंदा करना भी सख्त मना है. ऐसा करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.















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