दोनों पर आरोप है कि 9 सितंबर 2017 को गोपाल जी दूबे नामक व्यक्ति को फोन करके बुलाया और बावन बीघा के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. उसी वक्त से रितेश यादव हिरासत में है जबकि, तोता खान जमानत पर छूट कर आया था. दोषी पाए जाने पर उसे फिर जेल भेज दिया गया है.
- ठीक 5 साल बाद आया मामले में फैसला
- एक अभियुक्त पहले से ही जेल में, दूसरा भी भेजा के अंदर
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : 9 सितंबर 2017 को नगर के गोलंबर के समीप स्थित के बावन बीघा के समीप एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में अभियुक्त तोता खान तथा रितेश यादव को दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर न्यायालय के द्वारा 14 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.
इस संदर्भ में अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे ने बताया कि अभियुक्त रितेश यादव एवं तोता खान को अपर न्यायाधीश हबीबुल्लाह के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया. इन दोनों पर आरोप है कि 9 सितंबर 2017 को गोपाल जी दूबे नामक व्यक्ति को फोन करके बुलाया और बावन बीघा के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. उसी वक्त से रितेश यादव हिरासत में है जबकि, तोता खान जमानत पर छूट कर आया था. दोषी पाए जाने पर उसे फिर जेल भेज दिया गया है.
सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कृपा शंकर राय, अनिल ठाकुर तथा धर्मेंद्र कुमार राय ने बहस में हिस्सा लिया.
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