गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद अभियुक्त को हथकड़ी पहना कर घुमाया, न्यायालय ने लगाई फटकार ..

न्यायालय के द्वारा उन्हें राहत देते हुए पुलिस को बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था लेकिन, पुलिस ने इस आदेश को दरकिनार कर उन्हें हथकड़ी पहना पूरे कोर्ट परिसर में घूमाया. उनके अधिवक्ता ने इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी, जिसके बाद न्यायायय ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई. 





- दहेज प्रताड़ना के अभियुक्त को न्यायालय से मिली थी राहत
- दरोगा ने हथकड़ी पहनाकर पूरे न्यायालय परिसर में घुमाया

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय परिसर में हथकड़ी लगाकर घुमाना पुलिस को महंगा पड़ गया. दरअसल महिला थाने दारोगा करुणा कुमारी अभियुक्त को गिरफ्तार किया और हथकड़ी पहनाकर न्यायालय में लेकर चली गई. ऐसे में अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति को रखा उसके बाद न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा एतराज जताते हुए फटकार लगाई है. 




दरअसल, अभियुक्त  अभियुक्त सुजीत कुमार मिश्र पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज है. इस मामले में न्यायालय के द्वारा उन्हें राहत देते हुए पुलिस को बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था लेकिन, पुलिस ने इस आदेश को दरकिनार कर उन्हें हथकड़ी पहना पूरे कोर्ट परिसर में घूमाया. उनके अधिवक्ता ने इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी, जिसके बाद न्यायायय ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई. 

अधिवक्ता अरुण राय ने बताया कि अभियुक्त की पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. 18 अक्टूबर 2022 को ही अग्रिम जमानत के आवेदन की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया था. लेकिन पुलिस अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का हवाला देने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.







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