मामले में न्यायालय के द्वारा उन्हें राहत देते हुए पुलिस को बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था लेकिन, पुलिस ने इस आदेश को दरकिनार कर उन्हें हथकड़ी पहना पूरे कोर्ट परिसर में घूमाया. उनके अधिवक्ता ने इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी, जिसके बाद न्यायायय ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई. अब इस मामले में न्यायालय के आदेश की अवमानना का वाद दायर करेंगे.
- दहेज प्रताड़ना के अभियुक्त को न्यायालय से मिली थी राहत
- दारोगा ने हथकड़ी पहनाकर पूरे न्यायालय परिसर में घुमाया
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : दहेज उत्पीड़न के मामले के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय परिसर में हथकड़ी लगाकर घुमाने के मामले में पुलिस के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के आमाना का वाद पटना हाईकोर्ट में दायर किया जाएगा. यह जानकारी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अरुण कुमार राय ने दी उन्होंने बताया कि महिला थाने दारोगा करुणा कुमारी अभियुक्त को गिरफ्तार किया और हथकड़ी पहनाकर पूरे नगर के साथ-साथ न्यायालय में भी घुमाया गया. जबकि उन्हें न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने का आर्डर कई बार दिखाया गया लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया.
अधिवक्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल सुजीत कुमार मिश्र पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज है. इस मामले में न्यायालय के द्वारा उन्हें राहत देते हुए पुलिस को बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था लेकिन, पुलिस ने इस आदेश को दरकिनार कर उन्हें हथकड़ी पहना पूरे कोर्ट परिसर में घूमाया. उनके अधिवक्ता ने इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी, जिसके बाद न्यायायय ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई. अब इस मामले में न्यायालय के आदेश की अवमानना का वाद दायर करेंगे.
उन्होंने बताया कि सुजीत कुमार मिश्र की पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. 18 अक्टूबर 2022 को ही अग्रिम जमानत के आवेदन की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया था. लेकिन पुलिस अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का हवाला देने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
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