नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्षों का कठोर कारावास ..

अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास के साथ-साथ  22 हज़ार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. इसके पूर्व पास्को के विशेष न्यायाधीश षष्टम प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया था. 




- 22 हज़ार रुपये का जुर्माना देने का भी सुनाया आदेश
- राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नाबालिग से दुष्कर्म की घटना की सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास के साथ-साथ  22 हज़ार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. इसके पूर्व पास्को के विशेष न्यायाधीश षष्टम प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाया था. फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है. 

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के मनमोहन गुप्ता के खिलाफ 24 मई 2020 को महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई तथा गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया था.












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